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Mathura मुस्लिम पक्ष का ट्रांसफर प्रार्थना पत्र स्वीकार

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उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वाद को सिविल सीनियर डिविजन एफटीसी से सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में ट्रांसफर किए जाने के मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र को जिला जज अशीष गर्ग की अदालत ने स्वीकार कर लिया है. अब इस वाद की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में होगी.

हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने, पूर्व में हुई डिक्री को समाप्त करने व विवादित स्थल का अमीन सर्वे कराए जाने को लेकर वाद दायर किया था. अदालत ने विवादित स्थल का अमीन सर्वे कराए जाने के आदेश भी जारी कर दिए थे. बाद में अदालत ने अपने ही आदेश को स्थगित कर दिया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से वाद को सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में ट्रांसफर किए जाने को लेकर जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था. तर्क दिया था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह से जुड़े ज्यादातर मामलों की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में चल रही है, लिहाजा इस वाद को भी सुनवाई के लिए वहां ट्रांसफर कर दिया जाए.  जिला जज की अदालत में इसे लेकर सुनवाई हुई. अदालत ने इस पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था.
शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि  अदालत ने अपना निर्णय देते हुए विष्णु गुप्ता के वाद को सुनवाई के लिए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि  सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी की अदालत में विष्णु गुप्ता के वाद की सुनवाई नियत थी. अदालत के व्यस्त होने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. अब जिला जज ने वाद को सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई के लिए ट्रासफर करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
हरीशंकर जैन आदि ने दायर किया वाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में  एक और वाद दायर हुआ, जिस अदालत ने वाद संख्या 429/23 पर दर्ज किया है. वाद को भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान, देव स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि, हरीशंकर जैन, अमिता सचदेवा, राकेश यादव, आशीष द्विवेदी, रमेश हनुमंत सिंधी की ओर से दायर किया गया है. जिसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने और पूर्व में हुई डिक्री को समाप्त करने की मांग की गई है. हरीशंकर जेन ने बताया कि अदालत मंन वाद दायर किया गया है. सभी प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी हो गए हैं. अधिवक्ता कपिल चतुर्वेदी ने बताया कि  श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर नरेश कुमार यादव आदि द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में वाद संख्या 423/23 दायर किया गया है. अदालत ने इस वाद की सुनवाई के तिथि निर्धारित की है.

मथुरा न्यूज़ डेस्क

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