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Defamation case: मोदी सरनेम केस में राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब किया पेश, मांफी मांगने के चलते ही……

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इंटरनेट डेस्क। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अपनी सांसदी और खोने वाले और दो साल की सजा सन चुके राहुल गांधी के तेवर अभी भी नहीं बदले है। राहुल गांधी ने मानहानि मामले में 4 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावना है।

इस मामले में दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। राहुल गांधी ने जवाब दिया पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था। मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए। इस मामले में उन्होंने कहा कि मानहानि केस में अधिकतम सज़ा के चलते संसद सदस्यता गई है। साथ ही राहुल ने जवाब में लिखा पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। उन्हें इससे पहले किसी केस में सज़ा नहीं मिली है और माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है।

वहीं इसी केस में मोदी उपनाम मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को जवाब दाखिल किया था। इसमें उन्होंने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग की थी। बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक की मांग की है और इसपर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है।

pc- d bhaskar

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