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नए नियम लागू: अब आधार-पैन और पासपोर्ट बनवाने के लिए एक ही सर्टिफिकेट काफी होगा

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नई दिल्ली। जब भी आप किसी स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेने या आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां आपसे कई तरह के अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं।

इनमें आपकी जन्मतिथि का प्रमाण, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। इससे कई बार आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दस्तावेज तैयार करने में काफी समय लग जाता है।

अब इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नया कानून लागू करने जा रही है, जो आपको लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रमाण के रूप में केवल जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग करने की आजादी देगा। आइए जानते हैं क्या है यह नया कानून और यह कब से लागू होगा।

यह कानून 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा.
इस कानून के लिए संसद ने पिछले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 पारित किया था, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को अपनी सहमति दी थी। एक नया संशोधित कानून 1 अक्टूबर से प्रभावी होने जा रहा है, जिससे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन करना और विवाह का पंजीकरण जैसे कई कार्यों और सेवाओं के लिए एक ही दस्तावेज़। प्रमाणपत्रों के उपयोग में सुविधा होगी।

कानून लागू होने से क्या होंगे फायदे?

यह कानून पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस बनाने के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वितरण की सुविधा प्रदान करेगा। इससे बाकी डेटाबेस को अपडेट करने में भी मदद मिलेगी. सरकार का कहना है कि इससे नागरिकों के जन्म और मृत्यु के बारे में अधिक सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। इसके अलावा लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में भी आसानी होगी। सरकार जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को भी आसान बना रही है, ताकि इसे प्राप्त करने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

आसान हो जाएगी प्रक्रिया:

यह कानून गोद लिए गए, अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पण किए गए, सरोगेट बच्चे और एकल माता-पिता या अविवाहित मां के बच्चे की पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान करता है। सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए रजिस्ट्रार को मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। इससे किसी आपदा या महामारी की स्थिति में मृत्यु के त्वरित पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने में सुविधा होगी।

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