ऑटो न्यूज़ डेस्क, देश की राजधानी दिल्ली में टैक्सी चलाने वालों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर में टैक्सी चलाने वालों को बड़ी राहत मिली है.आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में सीएनजी/स्वच्छ ईंधन से चलने वाली सभी टैक्सियों का परमिट अब 15 साल के लिए वैध होगा.
पहले यह सिर्फ इतने सालों के लिए ही वैलिड था
याद दिला दें कि सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत जो भी टैक्सियां पंजीकृत थीं, उनकी परमिट वैधता आठ साल पहले ही थी। जबकि काली और पीली कैब व अन्य टैक्सियों की वैधता 15 साल थी।यही कारण था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के तहत परमिट की वैधता को लेकर चल रही असमानता को दूर करने की मांग की जा रही थी. इस असमानता को दूर करने के लिए कई टैक्सी यूनियनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है.
हाईकोर्ट का इस मामले में क्या कहना है?
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग को लोगों की इस शिकायत पर विचार कर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट से मिले निर्देश के बाद परमिट की वैधता 8 साल से बढ़ाकर 15 साल करने से टैक्सी चालकों को राहत मिली है।